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गोल्ड ज्वेलरी बिक्री को लेकर आया नया नियम, 1 अप्रैल से होगा बदलाव

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सोने की बिक्री के लिए 31 मार्च के बाद केवल छह अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक कोड की अनुमति होगी। सोने की बिक्री को लेकर नया नियम आया है और एक अप्रैल से यह लागू हो रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से देश में बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर के सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव निधि खरे (Nidhi Khare) ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, “उपभोक्ता हित में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2023 के बाद बिना एचयूआईडी के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले HUID चार अंकों का हुआ करता था। अभी तक बाजार में दोनों एचयूआईडी (4- और 6-अंकीय) का उपयोग किया जाता है। हम कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद केवल छह अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक कोड की अनुमति होगी। HUID एक 6 डिजिट यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएँ और अक्षर होते हैं। मंत्रालय के अनुसार हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को HUID दिया जाएगा और यह प्रत्येक आभूषण के लिए यूनिक होगा। इस यूनिक संख्या को परखने और हॉलमार्किंग केंद्रों पर आभूषणों पर मैन्युअल रूप से मुहर लगाई जाती है। निधि खरे ने कहा कि 256 जिलों को 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था और 1 जून 2022 से 32 और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर किया गया था, जिससे कुल जिलों की संख्या बढ़कर 288 हो गई। अतिरिक्त 51 नए जिले AHCs/OSCs के साथ स्थापित किए गए, जिससे कुल जिलों की संख्या 339 हो जाएगी।

निधि खरे ने कहा कि 2022-23 के दौरान अब तक 10.56 करोड़ सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेटिव बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या 2022-23 में 1,53,718 से बढ़ गई है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशानिर्देशों के अनुसार BIS हॉलमार्क में 3 प्रतीक होते हैं- BIS लोगो, शुद्धता / सुंदरता ग्रेड और छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड, जिसे HUID के रूप में जाना जाता है।

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